प्रदेश सरकार ने हर हफ्ते शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे के बीच लगने वाले 55 घंटे के लाकडाउन में शराब व बीयर की दुकानें खुली रखने के आदेश दिए हैं। मगर यह आदेश कन्टेनमेंट जोन के बाहर की दुकानों पर ही लागू होगा।
आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर.भूसरेड्डी ने इस बाबत सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक आदि को गुरुवार को एक शासनादेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सभी देसी व अंग्रेजी शराब व बीयर की फुटकर दुकानों, माडल शाप, भांग की दुकानों जो कंटेनमेंट जोन के बाहर संचालित हैं की संचालन अवधि सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक होगी। दैवीय आपदा, सर्वव्यापी महामारी, महामारी, कानून व्यवस्था आदि के हालात में उपरोक्त व्यवस्था में बदलाव के लिए आबकारी आयुक्त को अधिकृत किया गया है।
कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने वीेकेंड लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसमें सिर्फ आवश्यक सामान की दुकानें और अस्पताल ही खुले रहने के आदेश थे। बाकी की सभी चीजों पर पाबंदी लगाने को कहा गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया था कि कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और संचारी रोगों (इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू और कालाजार) के संक्रमण को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। आदेश के मुताबिक, इस दौरान प्रदेश में समस्त कार्यालय, शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। वहीं आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छताकर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े लोगों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। रेलवे का आवागमन भी पूर्व की तरह ही जारी रहेगा। वहीं रेल से आने-जाने वाले व्यक्तियों के लिए बस की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी।
इन दो दिन में रेल यात्रियों के लिए बस के परिचालन को छोड़कर राज्य में यूपी रोडवेज की सेवाएं बंद रखने के आदेश हैं । अंतरराष्ट्रीय और घरेलू विमान सेवा पर रोक में छूट दी गई है। वहीं हवाई अड्डा से आने-जाने वालों पर भी प्रतिबंध लागू नहीं होगा। साथ ही साथ मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। ढाबे और पेट्रोल पंप भी खुले हैँ।