ब्यूरो,

कानपुर CMO के निलंबन आदेश पर रोक.
उत्तर प्रदेश
कानपुर CMO सस्पेंशन मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 19 जून के निलंबन आदेश पर रोक.
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एलपी मिश्रा याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए थे.
हाईकोर्ट जस्टिस मनीष माथुर की पीठ.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO), कानपुर नगर डॉ. हरिदत्त ने अपने निलंबन आदेश दिनांक 19 जून 2025 को चुनौती दी थी.
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि बिना विभागीय जांच/प्रक्रिया के उन्हें पद से हटाया गया और उसी दिन विपक्षी पार्टी संख्या 3 को पद पर तैनात कर दिया गया.
हाईकोर्ट ने कहा –
प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता की दलीलों में दम है.
निलंबन आदेश बिना विभागीय जांच और सुनवाई के पारित किया गया, जो UP Govt. Servants (Discipline & Appeal) Rules, 1999 के विरुद्ध है.
याचिकाकर्ता को पहले सिर्फ माइनर पेनल्टी के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा गया था, न कि सस्पेंशन के लिए.
अंतरिम आदेश –
19 जून 2025 के दोनों निलंबन आदेशों (Annexure 1 & 2) पर अगली सुनवाई तक स्टे (रोक) लगा दी गई है.
राज्य सरकार और अन्य पक्षों को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश.
अगली सुनवाई की तारीख 18 अगस्त 2025…