ब्यूरो,
जेल में बंद मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, बहस 30 मई के लिए स्थगित – दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट
दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद आप के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित सीबीआई के मामले में आरोप पर बहस 30 मई के लिए स्थगित कर दी। मनीष सिसोदिया और हिरासत में बंद अन्य आरोपियों की जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। आरोप पर बहस स्थगित करने का एक आवेदन उच्च न्यायालय के समक्ष भी लंबित है।
इससे पहले मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर वकीलों में जोरदार बहस हुई। आबकारी केस से जुड़े सीबीआई और ईडी के मामलों में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की। मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वकील दयान कृष्णन कहा कि 6 दिसंबर 2023 को ईडी ने दस्तावेज रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए आवेदन दायर किया था।अब छठी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई है। इस मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई है। वहीं मनीष सिसोदिया के वकील मोहित माथुर ने कहा कि आरोप पर बहस भी पूरी नहीं हुई है। मुकदमा शुरू होना अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया की पत्नी से मिलने का आवेदन मुकदमे में देरी का कारण कैसे है।
दूसरी ओर ईडी की ओर से पेश विशेष वकील जोहेब हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज करने के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि नए सिरे से दायर की गई जमानत याचिका की जांच गुण-दोष के आधार पर की जानी चाहिए। वकील हुसैन ने कहा कि मुकदमे में देरी करने के मकसद से कई आरोपियों की ओर से कई आवेदन दायर किए जा रहे हैं। हुसैन ने सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया।