ब्यूरो,
केजरीवाल को एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत , 2 जून को करना होगा सरेंडर
कथित शराब घोटाले की वजह से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देश की सबसे बड़ी अदालत से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 21 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है। कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को 1 जून तक जमानत दी गई है। उन्हें 2 जून को सरेंडर करने को कहा गया है।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए यह राहत दी है। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। केजरीवाल को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। दिल्ली की सात सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे।
केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गुजारिश की कि केजरीवाल को 4 जून को होने वाली मतगणना के एक दिन बाद पांच जून तक अंतरिम जमानत दी जाए। सिंघवी ने कोर्ट को ध्यान दिलाया कि मतगणना 4 जून को है इसलिए उन्हें 5 जून तक जमानत दी जाए। जस्टिस खन्ना ने इसे खारिज करते हुए कहा, ‘चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले ही खत्म हो जाता है।’
कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जस्टिस खन्ना ने कहा, ‘ईडी ने अगस्त 2022 में केस दर्ज किया था। उन्हें (केजरीवाल) मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया। वह डेढ़ साल तक वहां रहे। गिरफ्तारी बाद में या पहले हो सकती थी। तब, 21 दिन इधर या उधर, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।’ ईडी ने चुनाव प्रचार के आधार पर केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए कोर्ट में कहा कि ऐसा कोई पूर्व उदाहरण नहीं है।