आलोक वर्मा, जौनपुर ब्यूरो,
धनन्जय सिंह के मामले में आज भी हाईकोर्ट में नहीं हुई सुनवाई
प्रयागराज। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की क्रिमिनल अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी समय की कमी के चलते सुनवाई नही हो पाई । अब अगले हफ्ते में सुनवाई हो सकती है । धनन्जय सिंह को जौनपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने अपहरण और रंगदारी मांगने के मामले में सात वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा दी है। सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में धनंजय सिंह ने याचिका दाखिल की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संजय सिंह की सिंगल बेंच याचिका पर सुनवाई होगी। यह खबर मिलने के बाद पूर्व सांसद के समर्थकों में मायूसी छा गई है।
मालूम हो कि 10 मई 2020 को जौनपुर के लाइन बाजार थाने में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण, रंगदारी मांगने, धमकाने और आपराधिक साजिश के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह व संतोष विक्रम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इस आरोप को सही पाते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने बीते छह मई को सात वर्ष की कठोर कारावास और डेढ़ लाख रूपये जुर्माना लगाया है। जौनपुर एमपी-एमएलए के स्पेशल जज की कोर्ट के फैसले के खिलाफ धनंजय सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कोर्ट के फैसले को जेल में बंद धनंजय सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है।