ब्यूरो,
फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी को दूसरी बार उम्रकैद, जुर्माना भी लगा
माफिया मुख्तार अंसारी को फर्जी तरीके से डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस लेने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मुख्तार पर दो लाख दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत ने पूर्व विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी को आईपीसी की धारा 428, 467, 468, 120बी व आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत मुख्तार पर आरोप सिद्ध होने पर दोषी माना था। इस दौरान बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी भी अदालत में हाजिर हुआ। पिछले डेढ़ सालों में मुख्तार अंसारी को आठवें मामले में सजा सुनाई गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या में भी मुख्तार को उम्रकैद की सजा हुई थी।
अदालत ने मुख्तार अंसारी को धारा चार धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई है। धारा 467 में आजीवान कारावास और एक लाख का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। धारा 420 में 7 वर्ष की सजा सुनाई गई है। 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। धारा 468 में सात वर्ष की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने की अतिक्त सजा भुगतनी होगी।
इसके अलावा 30 आयुष अधिनियम में छह माह की सजा और दो हजार का जुर्माना लगाया गया है। इसमें जुर्माना नहीं देने पर एक सप्ताह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने यह भी कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जेल में पहले से बिताए गए समय को सजा में समायोजित भी किया जाएगा।