ब्यूरो,
नामांकन पत्र का कोई भी कॉलम खाली छोड़ने पर होगा अवैध और खारिज : EC
लोकसभा चुनाव 2024 के उम्मीदवारों को केंद्रीय चुनाव आयोग ने ताकीद की है कि अपने नामांकन पत्र को भरते समय वह पूरी सावधानी बरतें और नामांकन पत्र का कोई भी कॉलम खाली न छोड़ें। ऐसा करने पर नामांकन पत्र अवैध माना जाएगा और खारिज कर दिया जाएगा। शुक्रवार को केन्द्रीय चुनाव आयोग के प्रधान सचिव एस.बी. जोशी ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को एक पत्र जारी किया है। इस पत्र में कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी अपने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग आफिसर को यह निर्देश जारी कर दें कि प्रत्याशियों द्वारा दाखिल किए जाने वाले नामांकन पत्र और उसके साथ संलग्न किए जाने वाले शपथ पत्र की बारीकी से जांच की जाए।
इस पत्र में सूचना के अधिकार कानून के अनुच्छेद-33 ए का हवाला देते हुए कहा गया कि उम्मीदवार को नामांकन पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि वह किसी आपराधिक मामले में दो साल या इससे अधिक की सजा पा चुका है या फिर उसे किसी मामले में एक साल या इससे अधिक की सजा मिल चुकी है।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र नामांकन दाखिले के आखिरी दिन दोपहर तीन बजे तक हर हाल में दाखिल करना होगा, ऐसा करने में विफल होने पर उम्मीदवार का नामांकन खारिज कर दिया जाएगा। आयोग के अनुसार नामांकन पत्र के हर कॉलम को भरा जरूर जाएगा। खाली नहीं छोड़ा जाएगा चाहे उस कॉलम में ‘निल’, ‘लागू नहीं होता’, ‘मालूम नहीं’ ही क्यों न अंकित किया जाएगा।
आयोग ने कहा है कि प्रत्याशी द्वारा दाखिल किए गए शपथ पत्र को रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा, राजनीतिक दलों, स्वयंसेवी संस्थाओं और मीडिया के सभी प्रतिनिधियों को उपलब्ध करवाया जाएगा। आयोग के अनुसार एक प्रत्याशी अधिकतम चार नामांकन दाखिल कर सकता है और उसके हर नामांकन पत्र की बारीकी से जांच होगी। फार्म संख्या-26 में किसी भी तरह के बकाये के न होने यानि अदेयता का प्रमाण पत्र देना होगा। इसके लिए अलग से शपथ पत्र दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी।