केंद्र सरकार ने रविवार को देश में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया। चौथे चरण में राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। राज्य ग्रीन, ऑरेंज, रेड जोन के साथ बफर और कंटेनमेंट जोन तय कर सकेंगे। कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य क्षेत्रों में राज्य बिना रोक वाली गतिविधियों और दुकानें खोलने की मंजूरी दे सकेंगे। गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देश के अनुसार राज्य दुकान, बाजार, व्यावसायिक स्थलों पर काम के लिए अलग-अलग समय तय कर सकेंगे। कंटेनमेंट जोन में जरूरी सेवाओं को अनुमति होगी। रात सात से सुबह सात बजे तक आवाजाही पर रोक रहेगी।
शादी के आयोजनों के बारे में कहा गया है कि इस पर रोक नहीं है, लेकिन 50 से अधिक लोग शादी समारोह में शामिल नहीं हो सकते हैं। वहीं, अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। शादी और अंतिम संस्कार को लेकर लॉकडाउन 3 के नियम को ही जारी रखा गया है।
बसों, यात्री गाड़ियों से अंतरराज्यीय यात्राएं। हालांकि, राज्यों की मंजूरी भी जरूरी। सरकारें राज्य के अंदर बस सेवाएं शुरू कर सकती हैं। इसके अलावा बिना दर्शन स्टेडियम खुलेंगे। वहीं, बस डिपो पर कैंटीन व रेलवे स्टेशन खुलेंगे। कंटेनमेंट जोन से बाहर नाई की दुकान, सैलून, स्पा खुल सकेंगे। शॉपिंग मॉल के अलावा अलग-अलग समय पर दुकानें खुलेंगी। वहीं, रेस्तरां को किचन खोलने की छूट। इससे लोग घर पर खाना मंगवा सकेंगे। वहीं, ऑनलाइन सामान मंगवाने की छूट रहेगी।
सभी घरेलू और इंटरनेशनल विमान सेवाओं पर प्रतिबंध रहेगा। मेट्रो और सामान्य रेल सेवाओं पर रोक जारी रहेगी। 65 से अधिक उम्र वाले, गंभीर बीमारी से पीड़ित, गर्भवती, दस साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहेंगे।
सिनेमा हॉल, होटल, रेस्त्रां, स्विमिंग पूल, मॉल, जिम, मनोरंजन पार्क, बार, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। हालांकि, ऑनलाइन पढ़ाई पर कोई रोक नहीं रहेगी। इसके अलावा सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों पर बैन रहेगा। उत्तर प्रदेश में छूट को लेकर आज दिशा-निर्देश जारी होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुद्दे पर सोमवार को अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई है। इसमें लॉकडाउन के दौरान छूट देने के मामले पर उनकी राय ली जाएगी और तय होगा कि किस क्षेत्र में कितनी छूट दी जाए।
दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं 31 मई तक बंद रहेंगी, जबकि बाजार खोलने पर अंतिम फैसला राज्य सरकारों को लेना है। दिल्ली में व्यवसायिक गतिविधियों को खोलने के लिए दिल्ली सरकार सोमवार को ऐलान करेगी। दिल्ली सरकार कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दिल्ली के बाकी इलाकों में बाजार, दुकान खोलने के पक्ष में है। बाजारों को खोलने के लिए ऑड-ईवन जैसे नियमों का सहारा लिया जाएगा।