ब्यूरो,
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद वाराणसी जिला प्रशासन ने कल सर्वे कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए आज दोनों पक्षों के साथ बैठक भी की गई।
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सर्वे पर रोक लगाने से सु्प्रीम कोर्ट के इनकार के बाद वाराणसी में इसकी तैयारी शुरू हो गई। सर्वे कल से ही शुरू होगा। इस दौरान शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने आज दोनों पक्ष के लोगों के साथ मीटिंग की।
मीटिंग के बाद डीएम कौशल राज शर्मा ने बताया कि कल से एडवोकेट कोर्ट कमिश्नर द्वारा कमीशन की कार्यवाही शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि सर्वे को लेकर सभी पक्षों के साथ बात हुई है। सबसे शांति-व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है।
इसके पहले ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंंच गया। सर्वोच्च न्यायालय में अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने याचिका दाखिल कर सर्वे पर रोक लगाने की मांग की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने कहा कि वे मामले को देखेंगे। अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति ने वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट से जारी काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने सु्प्रीम कोर्ट में कहा कि हमें तत्काल सुनवाई की जरूरत है क्योंकि सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अभी हमने पेपर नहीं देखा है। बिना पेपर देखे कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने फिलहाल स्टे आर्डर जारी करने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट इस मामले की जल्द सुनवाई को तैयार हो गया।
गौरतलब है कि कल सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाने से इनकार करते हुए उनके साथ दो अन्य कोर्ट कमिश्नर विशाल कुमार सिंह और अजय सिंह को भी नियुक्त कर दिया था। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे 17 मई से पहले कराने का आदेश दिया है। कल यह सर्वे कराया जाएगा।