बिहार की नीतीश सरकार ग्राम पंचायतों में टैक्स वसूलने की तैयारी कर ली है. इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायतों से टैक्स वसूलने के लिए नियमवाली तैयार कर ली है. नीतीश कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे जल्द लागू किया जाएगा.
पटना. बिहार में पंचायत चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार की सरकार ग्राम पंचायतों द्वारा टैक्स वसूली की नई व्यवस्था लागू कर सकती है. बिहार सरकार की पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायतों से टैक्स वसूलने के लिए नियमवाली तैयार कर ली है. अब इसे कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी चल रही है. बताया जा रहा है कि नीतीश कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा. इसके लागू होने के बाद ग्राम पंचायतों में सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार टैक्स की वसूली की जा सकेगी. ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से टैक्स वसूली के लिए नियमवाली बनाई गई है.
नई नियमवाली के तहत ग्राम पंचायतों में व्यावसायिक प्रयोग के तौर पर चलाए जा रहे टैक्टर से प्रति वर्ष 250 रुपये टैक्स वसूले जाएंगे. ग्राम पंचायतों के पास अधिकार है कि वे सरकार द्वारा तय की गई टैक्स की राशि से कम की वसूली का नियम बना सकती हैं, लेकिन सरकार द्वारा तय की गई धनराशि से अधिक की वसूली का अधिकार ग्राम पंचायतों के पास नहीं होगा.
इस नियमवाली के तहत ग्राम पंचायतों में लगने वाले हाट, बाजार, मेले आदि से पंचायतें सालाना टैक्स लेंगी. पंचायत राज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार टैक्स की रकम बहुत कम रखी गई है, ताकि सभी लोगों को टैक्स का भुगतान करने में दिक्कत न आए.
पंचायती राज विभाग ने बताया कि ग्राम पंचायतों में यह निमयवाली लागू करने से पहले पंचायत के संबंधिक प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. टैक्स वसूलने के लिए कर्मचारी की तैनाती होगी, जिसका चयन तय नियम के तहत होगा.