बड़ी राहत: ब्‍लैक फंगस और कोरोना की दवाओं से GST हटाने का केमिस्‍टों ने किया स्‍वागत

कोरोना की जंग से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। केन्द्र सरकार ने कोरोना संक्रमण व ब्लैक फंगस के इलाज से जुड़े दवा और उपकरणों के रेट घटा दिए हैं। केन्द्र सरकार ने आवश्यक उपकरण व जीवन रक्षक दवाओं पर से जीएसटी दर घटा दी है। इसकी वजह से इनके रेट अब कम हो जाएंगे। सरकार के इस फैसले से दवा व्यापारी बेहद खुश है।

ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट उत्तर प्रदेश (ओसीडी-यूपी) के प्रदेश प्रवक्ता योगेंद्र नाथ दूबे ने बताया कि ब्लैक फंगस की दवा पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस बीमारी के इलाज में एम्फोटेरिसिन-बी इंजेक्शन का प्रयोग होता है। इस इंजेक्शन पर पांच फीसदी जीएसटी लगता था। इसके अलावा कोरोना संक्रमण से गंभीर मरीजों के इलाज में प्रयोग किए जाने वाले टॉसिलिजूमैब इंजेक्शन पर भी सरकार ने जीएसटी हटा दिया है। इस इंजेक्शन का खुदरा रेट₹46 हजार रुपए है।

इस पर भी पांच फीसदी जीएसटी लगती थी। इसके अलावा रेमडेसीविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन , पल्स-ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, बायपैप, हाई फ्लो नेजुल कैनुला जैसी मशीनों पर जीएसटी की दर को 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया है। इतना ही नहीं सामान्य कोरोना संक्रमितों के इलाज में प्रयोग किए जाने वाले तापमान के यंत्र जैसे सामान्य थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर, हेपरिन इंजेक्शन, कोविड टेस्ट किट पर जीएसटी रेट को 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मरीजों के हित में सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है।

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