हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शिया धर्मगुरु सैयद सैफ अब्बास नकवी के खिलाफ जारी 67 लाख रुपये की रिकवरी नोटिस के सम्बंध में उत्पीड़ात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। शिया धर्मगुरू के खिलाफ उक्त नोटिस लोक सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के आरोपों के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है।
यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक सिंह व न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने शिया धर्मगुरू सैयद सैफ अब्बास नकवी की याचिका पर पारित किया। न्यायालय ने राज्य सरकार को चार सप्ताह में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का भी आदेश दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने शिया धर्मगुरू के मामले को इसी प्रकार के अन्य मामलों के साथ जनवरी में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।
याची ने तीन मार्च व 16 जून 2020 के दो आदेशों को चुनौती देते हुए कहा है कि रिकवरी आदेश बिना अधिकार के पारित किया गया है। यह भी कहा गया कि इसी प्रकार के अन्य मामलों में अंतरिम राहत दी गई थी लिहाजा उसे भी अंतरिम राहत प्रदान की जाए।