कोरोना काल में दुर्गा पूजा मनाने और रामलीला के आयोजन को लेकर दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया है। रविवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने त्योहरों के लिए एसओपी जारी करते हुए बताया कि दुर्गा पूजा के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में रामलीला तो होगी लेकिन दुर्गा पूजा के लिए बनाए गए पंडाल के पास मेला नहीं लगेगा। साथ ही झूला और फूड स्टॉल लगाने की अनुमति भी नहीं दी गई है।
डीडीएमए के आदेश के मुताबिक, जिला अधिकारी और डीसीपी संयुक्त निरीक्षण के बाद पूजा, पंडाल और रामलीला के लिए मंजूरी देंगे। आयोजकों को पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करानी होगी। बगैर मास्क के जाने की इजाजत नहीं होगी और सामाजिक दूरी का पालन करना आवश्यक होगा। इसके साथ ही आने और जाने के लिए आयोजक अलग-अलग गेट बनवाएंगे।
लोगों की मौजूदगी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से 30 सितंबर को जारी किए गए आदेश का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा था कि बंद जगह पर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही मौजूद रहेंगे। वहीं खुले स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा।
डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा है कि कोई भी व्यक्ति पूजा पंडाल या त्योहार के लिए हुए आयोजन में खड़े नहीं रहेगा और न ही जमीन पर बैठेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ सिर्फ कुर्सी पर बैठने की इजाजत होगी। इसके लिए भी कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। साथ ही साथ अस्थायी टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, सेनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग के लिए व्यवस्था करने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।