2002 में धनंजय सिंह ( विधायक ) के ऊपर वाराणसी में जानलेवा हमला मामला: बंधित पक्षों को सुप्रीम कोर्ट की नोटिस 

आलोक वर्मा, जौनपुर ब्यूरो,

2002 में धनंजय सिंह ( विधायक ) के ऊपर वाराणसी में जानलेवा हमला मामला: बंधित पक्षों को सुप्रीम कोर्ट की नोटिस 

 

2002 में धनंजय सिंह ( विधायक ) के ऊपर वाराणसी में जानलेवा हमला हुआ था एके-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार से, इसी केस की वजह से गैंगस्टर अभय सिंह और अन्य के ऊपर लगा था , जिसमें यूपी पुलिस ने अभय (गैंग लीडर) के पक्ष में एफआर लगा दिया था 2003 में, बाकी लोगों का चार्जशीट कर दिया गया ,2025 में वाराणसी गैंगस्टर कोर्ट ने 4 आरोपियों का बरी कर दिया । संदीप सिंह (अभय का साला), विनोद सिंह, संजय रघुवंशी और सतेंद्र सिंह बब्लू
अभियोजन पक्ष को उच्च न्यायालय में अपील दायर करनी चाहिए थी, फैसले के खिलाफ लेकिन नहीं किया, तब धनंजय सिंह ने अपील दायर की थी कि एचसी में जो खारिज कर दी गई थी उसका अधिकार नहीं है इसी के खिलाफ एससी में अपील फाइल की गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करके सभी संबंधित पक्षों को नोटिस भेज दिया है।

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