पैदल चलने वालों के फुटपाथ के अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को गाइडलाइंस तैयार करने के लिए चार हफ्ते का वक्त दिया

Bueauro,

पैदल चलने वालों के फुटपाथ के अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को गाइडलाइंस तैयार करने के लिए चार हफ्ते का वक्त दिया 

 

पैदल चलने वालों के फुटपाथ के अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को गाइडलाइंस तैयार करने के लिए चार हफ्ते का वक्त दिया है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला की अगुआई वाली बेंच ने शुक्रवार को यह मान्यता दी कि पैदल चलने के फुटपाथ का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह याचिका पैदल चलने वालों की सुरक्षा से संबंधित है और अगर केंद्र सरकार ने दिशा-निर्देश तैयार नहीं किए तो अदालत खुद वकीलों की मदद से आवश्यक कदम उठाएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नागरिकों के उपयोग के लिए उचित फुटपाथ होना आवश्यक है. ये फुटपाथ इस प्रकार होने चाहिए कि वे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी सुलभ हों और इन पर हुए अतिक्रमणों को हटाना जरूरी है.

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