लॉकडाउन -5: नई गाइडलाइन्स (शादी-विवाह के सदर्भ में)
भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से 30 मई को जारी की गई लॉकडान की नई गाइडलाइन्स के अनुसार-
1- शादी-विवाह में 50 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते।
2- धार्मिक स्थलों में 10 ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है।
3- कंटेनमेंट एरिया में पहले की तरह लॉकडाउन सख्ती के साथ लागू रहेगा।
4- रात 9 बजे से सुबह पांच बजे तक गैर जरूरी काम के लिए बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी।
5- सार्वजनिक स्थलों पर चेहरे का ढकना/मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा।
6- सार्वजनिक स्थलों पर दो गज (6 फीट) की सामाजिक दूरी बनाए रखना जरूरी होगा।
7- सार्वजनिक स्थलो पर शराब, गुटखा, पान मसाला और तंबाकू खाना प्रतिबंधित है।
8- 65 की उम्र से ज्यादा के लोग, गर्भवती महिलाएं और 19 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर रहने की सलाह है।