नोएडा गाज़ियाबाद में आवागमन का फ़ैसला ज़िला प्रशासन तय करेगा
सरकारी दफ़्तरों में शिफ्ट में 100 प्रतिशत कर्मचारी बुलाये जाएंगे-
बाज़ार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे-
सुपर मार्केट खोलने की अनुमति दे दी गई है-
शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी नहीं खुलेगी लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंडी खोली जाएगी-
मिठाई की दुकानों में बिठाकर खिलाया नहीं जा सकता-
बारात घर खोले जाएंगे लेकिन 30 लोगों की उपस्थिति ही मान्य होगी-
सैलून और ब्यूटी पार्लर सशर्त खुलेगी-
टैक्सी अपनी क्षमता के मुताबिक़ सवारी लेकर चल सकते हैं-
यूपी के अंदर रोडवेज़ की बसें चलाई जाएंगी-
अपनी गाड़ियों से चलने वालों को आरोग्य सेतु ऐप रखना ही होगा-
पार्क सुबह और शाम 5 बजे से 8 बजे तक खोले जाएंगे-
खेल परिसर और स्टेडियम बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति होगी-
अंतरराज्यीय परिवहन की अनुमति के साथ विदेशी देशों में फॉ देशों की संधि के मुताबिक आवागमन अनुमन्य होगा-
केंद्र के दिशानिर्देशों के मुताबिक 8 जून से धार्मिक संस्थान, मॉल और होटल/रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं-
कंटेन्मेंट ज़ोन में धार्मिक संस्थान, होटल या मॉल नहीं खोले जा सकते हैं-
दो पहिया वाहन पर मास्क लगाकर 2 लोग सवारी कर सकते हैं-