एक जून से बदल जाएगा इनकम टैक्स फॉर्म…

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बृहस्पतिवार को संशोधित फॉर्म 26एएस को अधिसूचित कर दिया। इनमें स्रोत पर कर संग्रह या कर कटौती का ब्योरा होता है। अब इस फॉर्म में संपत्ति और शेयर लेनदेन की सूचना को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही फॉर्म 26एएस को नया रूप दिया गया है। अब इसमें टीडीएस-टीसीएस के ब्योरे के अलावा कुछ निश्चित वित्तीय लेनदेन, करों के भुगतान, किसी करदाता द्वारा एक वित्त वर्ष में डिमांड-रिफंड से संबंधित लंबित या पूरी हो चुकी प्रक्रिया की सूचना को शामिल किया गया है। इसका ब्योरा आयकर रिटर्न में देना होगा। इसके क्रियान्वयन के लिए बजट 2020-21 में आयकर कानून में एक नई धारा 285 बीबी को शामिल किया गया था।सीबीडीटी ने कहा कि संशोधित 26एएस फॉर्म एक जून से प्रभावी होगा।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को बड़ी राहत देते हुए 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 करने का ऐलान किया। अभी Assessment Year 2020-21 के लिए 31 जुलाई 2020 रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको फॉर्म 26AS, फॉर्म 16 और फॉर्म 16A ध्यान से चेक करने की जरूरत है. अगर सब कुछ सही है तभी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। आप फॉर्म 26AS को ट्रेसेस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप इनकम टैक्स फाइलिंग की वेबसाइट पर लॉग इन करें। माय अकाउंट सेक्शन में आप व्यू फॉर्म 26AS (टैक्स क्रेडिट) टैब पर क्लिक करें. इसके बाद आप ट्रेसेज की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहां आप एसेसमेंट इयर डालने के बाद स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। आपका जन्म दिन फॉर्म 26AS को खोलने के लिए पासवर्ड की तरह इस्तेमाल होता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *