दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की कैद व जुर्माना भी

आलोक वर्मा, जौनपुर ब्यूरो,

दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की कैद व जुर्माना भी 

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने दलित बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार सुजानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाने में अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसके पड़ोसी नन्हे यादव पुत्र श्रीपत 6 मई 2019 को 1:00 बजे रात उसके घर आया और उसकी 13 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर मुंबई भगा ले गया।वहाँ उसके साथ कई बार जबरदस्ती बलात्कार किया। 16 मई 2019 को नन्हे यादव के पिता श्रीपत यादव उसकी पुत्री को लेकर वादिनी के घर आए और बताए कि उसकी पुत्री उनके पुत्र के साथ मुंबई चली गई थी। थाने में मुकदमा दर्ज करवाने और मेडिकल करवाने का प्रयास किया गया किंतु पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी। तब पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा पंजीकृत करवाया गया।

विशेष लोक अभियोजक राजेश उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी नन्हे यादव को भादंवि की धारा 376 के अंतर्गत 10 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

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