आलोक वर्मा, जौनपुर ब्यूरो,
जौनपुर। जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह फरवरी 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 15 से 28 फरवरी के मध्य किया जायेगा। उक्त वितरण अवधि में अन्त्योदय राशन कार्डधारकों के लिए जनपद हेतु कुल 273.600 मी0टन (2736 कुं0) बाजरे का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसके दृष्टिगत माह फरवरी 2024 में अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डों पर खाद्यान्न की मात्रा का ब्लॉकवार वितरण किया जायेगा। केराकत जलालपुर, डोभी, मुफ्तीगंज, बरसठी, सुइथाकला, करंजाकला, धर्मापुर, सिकरारा, सिरकोनी में प्रत्येक अन्त्योदय कार्ड पर 9 किग्रा0 गेहूँ, 5 किग्रा0 बाजरा एवं 21 किग्रा0 चावल तथा प्रत्येक पात्र गृहस्थी कार्ड की प्रत्येक यूनिट पर 2 किग्रा0 गेहूँ व 3 किग्रा0 चावल, बक्शा, बदलापुर, महाराजगंज, मछलीशहर, मुंगराबादशाहपुर, सुजानगंज, खुटहन, शाहगंज, रामपुर, रामनगर, मड़ियाहूँ में प्रत्येक अन्त्योदय कार्ड पर 14 किग्रा0 गेहूँ एवं 21 किग्रा0 चावल तथा प्रत्येक पात्र गृहस्थी कार्ड की प्रत्येक यूनिट पर 2 किग्रा0 गेहूँ व 3 किग्रा0 चावल का वितरण किया जायेगा। खाद्यान्न व बाजरा के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। उचित दर दुकान पर बाजरा का स्टॉक उपलब्ध होने तक गेहूं, चावल व बाजरा तीनों जीन्सों का वितरण उपरोक्तानुसार होगा। उक्त योजनान्तर्गत खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण की अंतिम तिथि 28 फरवरी होगी जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। तत्क्रम में जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि वे पूर्व में जारी सोशल डिस्टेन्सिंग के निर्देशो का पालन कराते हुए नियमानुसार लाभार्थियों/ राशन कार्डधारकों में खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अपनी उचित दर दुकानों पर उक्त योजना के सम्बन्ध में इसकी सूचना चस्पा करेंगे, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रह जाय।