आवारा कुत्ते किसी को काटते हैं तो दोनों राज्य सरकारों को इसका मुआवजा देना होगा: कोर्ट

ब्यूरो,

कुत्ते काटने की घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सड़क पर आवारा कुत्तों की संख्या काफी बढ़ गई है. अगर ऐसे में ये आवारा कुत्ते किसी को काटते हैं तो दोनों राज्य सरकारों को इसका मुआवजा देना होगा। कोर्ट ने पीड़ित को 10 हजार रुपए प्रति दांत के निशाने से मुआवजा देने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकारों से इसके लिए गाइडलाइन बनाने का भी आदेश दिया है.

आपको बता दें कि यह फैसला जस्टिस विनोद एस भरद्वाज की बेंच ने चंडीगढ़ में कुत्ते काटने की बढ़ती घटनाओ पर चिंता जताई। जस्टिस भारद्वाज की बेंच ने 193 याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि अगर कुत्ते के काटने से दांत के निशाने बनते है तो पीड़ित को प्रति दांत के निशान पर 10 हजार रुपए मुआवजा दिया जाए. इसके अलावा अगर कुत्ते के काटने से स्किन में घाव होता है तो प्रति 0.2 सेंटीमीटर घाव के लिए मिनिमम 20000 रुपए मुआवजा दिया जाए.

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