नेटवर्क ब्यूरो
याचिकाकर्ता एनजीओ दिशा का कहना है कि इस प्रैक्टिस से बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और साथ ही यह उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन है।
केरल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में केरल के प्रसिद्ध ‘थे चामुंडी थेय्यम’ डांस में बच्चों को शामिल करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। बता दें कि ‘थे चामुंडी थेय्यम’ डांस केरल के मालाबार क्षेत्र की संस्कृति का हिस्सा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस डांस के दौरान बच्चों को परंपरा के तहत 101 बार जलते अंगारों पर फेंका जाता है।
याचिकाकर्ता का दावा- बच्चों पर होता है बुरा असर
जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस कौसर इडप्पागथ की पीठ ने मंगलवार को मामले पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता एनजीओ को मालाबार देवासम बोर्ड और जिस मंदिर में यह डांस परफॉर्म किया जाता है, उस मंदिर के ट्रस्टी को भी पक्ष बनाने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता एनजीओ दिशा का कहना है कि इस प्रैक्टिस से बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और साथ ही यह उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन है।
याचिका में ये भी कहा गया है कि इस डांस में शामिल बच्चे पिछड़े समुदाय के होते हैं और यह सामंती व्यवस्था की झलक लगता है। एनजीओ दिशा की तरफ से वकील एके प्रीता कोर्ट में पेश हुईं और उन्होंने डांस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। कोर्ट अब इस मामले पर 22 मई को सुनवाई करेगा।
थे चामुंडी थेय्यम एक अनुष्ठान नृत्य है और इसे कलियट्टम भी कहा जाता है। दिसंबर से लेकर अप्रैल तक यह नृत्य करवलर, कुरुमथूर, नीलेश्वर एजोम और चेरुकुन्नु जैसे उत्तरी मालाबार के विभिन्न स्थानों पर किया जाता है। कन्नूर में परसिनी कडव श्री मुथप्पन मंदिर में हर दिन यह अनुष्ठान नृत्य किया जाता है।