गाइडलाइन्स जारी , हवाई और मेट्रो सेवा समेत जिम-रेस्त्रां को भी बंद रखने का आदेश -गृह मंत्रालय

कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन 4.0 को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही, हवाई और मेट्रो सेवाओं समेत कई चीजों को लॉकडाउन 4 के दौरान भी बंद रखने के गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन 4 के दौरान रेस्त्रां, जिम, सिनेमाघर पहले की तरह बंद रहेंगे। इसके साथ ही, सभी तरह की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक कार्यों की जगह से जुटने पर रोक रहेगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य जगहों पर अन्य तरह की गतिविधियां जारी रहेंगी। गाइडलाइंस में कहा गया है कि जो राज्य सहमत हों उनमें आवाजाही हो सकती है। लेकिन, नाइट कर्फ्यू जारी रहेगी। ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन का फैसला राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा गया है। शादियों में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं जुट सकते हैं। इसके अलावा राज्यों के बीच पैसेंजर्स वाहन, जोन राज्यों को तय करने और रेस्तरां से होम डिलीवरी ये तीन छूट लॉकडाउन 4 के दौरान दी गई हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में ही स्पष्ट कर दिया था कि देश में 18 तारीख से पूर्णबंदी का चौथा चरण शुरू हो जायेगा और यह पूरी तरह नये रंग रूप वाला होगा हालाकि उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा था कि इस चरण में किसी चीज में और कितनी छूट दी जाएगी। कोरोना महामारी के खिलाफ चलाये जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत देश भर में गत 25 मार्च से पूर्णबंदी लागू है और इसके तीन चरण पूरे हो चुके हैं। पहला चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल , दूसरा 15 अप्रैल से तीन मई और तीसरा चरण चार मई से 17 मई तक था। 

पहले चरण में केवल आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर लगभग ज्यादातर गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध था । सार्वजनिक परिवहन भी पूरी तरह बंद कर दिया गया था।  दूसरे चरण में कुछ ढील देते हुए जरूरी सामान की आपूर्ति के साथ साथ गैर जरूरी सामान की आपूर्ति को भी कुछ शतोर्ं के साथ अनुमति दी गयी थी। इसीके अनुरूप ट्रकों आदि को एक से दूसरे राज्य में जाने की ढील भी दी गई थी। तीसरे चरण में पूरे देश को संक्रमण की स्थिति के आधार पर तीन चरणों  रेड, ओरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया था। रेड जोन को भी कंटेनमेंट और गैर कंटेनमेंट क्षेत्रों में बांटा गया था।

ग्रीन जोन में सबसे अधिक छूट दी गई थी जबकि ओरेंज जोन में शर्तों के साथ छूट का प्रावधान किया गया था। रेड जोन में भी पहले और दूसरे चरण की तुलना में कहीं कहीं अधिक गतिविधियों की छूट दी गयी थी। कुछ गैर जरूरी सामानों की दुकानों के साथ साथ  शराब और पान गुटखे की दुकानों को खोलने की भी ढील दी गयी थी। ग्रामीण क्षेत्रों में निमार्ण कार्य सहित लगभग सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में जहां मॉल और बड़े बाजारों को पूर्णबंदी से रियायत नहीं दी गई थी वहीं आवासीय क्षेत्रों में बनी इक्का दुक्का दुकानों को पूर्णबंदी से छूट मिल गयी थी। 

देश में गत 25 मार्च से ही रेलवे , मेट्रो और हवाई यातायात पर प्रतिबंध है लेकिन तीसरे चरण में सरकार ने प्रवासी मजदूरों के आवागमन के लिए पहले बसों तथा बाद में ट्रेनों के परिचालन की अनुमति दी। पूरे देश में पूर्णबंदी के बाद से ही स्कूल , कॉलेज तथा अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद हैं और इनके चौथे चरण में भी खुलने की संभावना नहीं है। इसी तरह सिनेमा हाल, जिम , खेल परिसर और सामाजिक तथा धार्मिक सभाओं और समारोह पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है।

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