जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के पूर्व छात्र शरजील इमाम के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामले की जांच के लिए पुलिस को और समय दिए जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने शरजील की ओर से निचली अदालत द्वारा पुलिस को जांच के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने के फैसले को चुनौती देने याचिका पर यह आदेश दिया है।
जस्टिस वी. कामेश्वर राव ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही मामले की सुनवाई 10 जून तक के लिए स्थगित कर दिया है। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोपी शरजील के खिलाफ राजद्रोह समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। शरजील ने निचली अदालत के 25 अप्रैल के आदेश को रद्द करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि निचली अदालत ने नियमों की अनदेखी कर दिल्ली पुलिस को 90 दिन की तय सीमा से अतिरिक्त समय की इजाजत दी है। शरजील ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली हिंसा को लेकर जामिया मिल्लिया आइसा यूनिट के सचिव व छात्र चंदन कुमार से बुधवार को करीब चार घंटे की पूछताछ की। इस दौरान पुलिस ने हिंसा और धरना-प्रदर्शन से जुड़े कई सवाल पूछे। हालांकि कोविड-19 को देखते हुए चंदन कुमार ने वीडियो क्रॉफ्रेंस के जरिए जांच में शामिल होने की इच्छा जताई थी। लेकिन स्पेशल सेल ने उस अपने दफ्तर में बुलाकर पूछताछ की गई।