उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए राज्य में नए तबादलों पर रोक लगा दी है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की मंजूरी के बाद अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंहल ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के संबंध में पूर्व में जारी स्थानांतरण नीति में सत्र 2018-19 से 2021-22 तक के लिए निर्धारित की गई थी। मौजूदा स्थानांतरण सत्र 2020-21 में कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए अगले आदेशों तक सभी प्रकार के स्थानांतरण पर रोक रहेगी।
उन्होंने कहा है कि सेवानिवृत्त, मुत्यु, चिकित्सीय अशक्तता, पदोन्नति, त्यागपत्र, निलंबन या सेवा से पृथक किए जाने से खाली पदों पर प्रशासनिक विभाग स्थानांतरण नीति में दी गई व्यवस्था के आधार पर अनुमोदन के लेकर तबादला कर सकेंगे। यह प्रतिबंध होगा कि इस खाली स्थान को भरने के लिए स्थानांतरण से रिक्त होने वाले पद पर तैनाती नहीं की जा सकेगी। अपरिहार्य स्थिति में मुख्यमंत्री से अनुमोदन लेकर स्थानांतरण किए जा सकेंगे।