झारखंड: स्कूलों के सौ गज तक नहीं होगी तंबाकू की बिक्री

ब्यूरो नेटवर्क

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झारखंड के सरकारी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में किसी प्रकार के सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू या इससे संबंधित सामान की बिक्री नहीं होगी। सभी संस्थानों को दो अक्तूबर तक तंबाकू को ना की प्रतिज्ञा लेनी होगी। इसके लिए सभी जिलों के उपायुक्तों को नियमित छापेमारी करने का निर्देश दिया गया है।

केंद्र सरकार द्वारा ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे रिपोर्ट में पिछले माह झारखंड के पांच फीसदी बच्चों के तंबाकू के सेवन करने की बात है। वे किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। तंबाकू सेवन करने वाले बच्चों की 13 साल से नीचे हैं। इसके बाद झारखंड सरकार ने राज्य के स्कूलों-शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में बिकने वाले तंबाकू के उत्पादों पर कड़ाई से पाबंदी लगाने का निर्देश दिया गया है।

राज्य सरकार ने टोबैको फ्री एजुकेशन इंस्टीट्यूशन गाइडलाइन के अनुसार यह कदम उठाया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट में अधिकतर बच्चे सिगरेट-बीड़ी या अन्य तंबाकू उत्पाद खरीदते हैं। राज्य सरकार ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में आने वाले सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री को प्रतिबंधित करने के लिए संस्थान की चहारदीवारी से 100 गज की दूरी पर पीली रेखा से चिह्नित कर तंबाकू मुख्त क्षेत्र घोषित करना होगा। सभी संस्थानों के मुख्य द्वार पर इससे संबंधित बोर्ड भी लगाने होंगे। स्कूल व अन्य शैक्षणिक संस्थानों को यह परिसर या भवन तंबाकू मुक्त है इसका भी बोर्ड लगाना होगा।

स्कूली बच्चों में जागरुकता के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता, स्लोगन लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, जबकि हर श्रेणी में पहले तीन विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित प्रावधानों के अनुपालन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले हर जिले के तीन स्कूलों का चयन करते हुए पुरस्कृत किया जाएगा। तंबाकू मुक्त स्कूल व शिक्षक संस्थान के लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग, उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा व परिवार कल्याण विभाग ने अपने-अपने से निर्देश दे दिया है।

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