निकिता तोमर हत्याकांड की चार्जशीट में पुलिस ने लिखा है कि भविष्य में कोई तथ्य सामने आता है तो पुलिस अतिरिक्त चालान पेश करेगी। चार्जशीट में इस बात का उल्लेख करने पर मुख्य आरोपी तौसिफ के वकील को ऐतराज है। सोमवार को उन्होंने मजिस्ट्रेट राकेश कादियान की अदालत में याचिका दायर कर कहा कि अदालत इस मामले का ट्रायल शुरू होने से पहले पुलिस को मामले की जांच पूरी करने का आदेश दे। अब इस मामले में अदालत मंगलवार को अपना निर्णय सुनाएगी।
सोमवार को चार्जशीट की चेकिंग को लेकर अदालत में सुनवाई थी। मुख्य आरोपी तौसिफ के अधिवक्ता अनीश खान ने अदालत को बताया कि चार्जशीट में पुलिस ने लिखा है कि भविष्य में यदि कोई तथ्य सामने आता है तो वे अतिरिक्त चालान पेश कर देंगे। यदि पुलिस को जांच पूरी न होने की शंका है तो पुलिस ने जल्दबाजी में चार्जशीट क्यों पेश की? इस तरह के अपराध में चार्जशीट पेश करने के लिए 90 दिन का समय रहता है तो पुलिस को 10-11 दिन में जांच पूरी कर चार्जशीट पेश करने की क्या जरूरत थी? उधर, मृतक निकिता तोमर के परिवार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता ऐदल सिंह रावत ने कहा कि कानूनन पुलिस को अधिकार है कि कोई तथ्य सामने आता है तो पुलिस अतिरिक्त चार्जशीट दे सकती है। आरोपी पक्ष की इस दलील में कोई दम नहीं है।
इस मामले में मंगलवार को तीनों आरोपियों की अदालत में पेशी होगी। चार्जशीट पर सुनवाई कर इस मामले को फास्टट्रैक अदालत में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। मंगलवार को अदालत इस पर अपना निर्णय देगी। वहीं मुख्य आरोपी के अधिवक्ता ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत में मुख्य आरोपी को भोंडसी जेल में स्थानांतरित करने की मांग को लेकर याचिका लगाई हुई थी। मुख्य आरोपी के अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में जेल अधीक्षक, सुरक्षा गार्द प्रभारी को अदालत ने समन किया है। इस मामले में भी अदालत मंगलवार को अपना फैसला देगी।
एसआईटी (स्पेशल इनवेस्टीगेशन टीम) सन 2018 में शहर थाना बल्लभगढ़ में दर्ज हुए निकिता के अपहरण के मामले की भी दोबारा से जांच करना चाहती है। दोबारा जांच करने का सोमवार को फैसला आना था। अब अदालत ने इस मामले में मंगलवार की तारीख लगा दी है। बता दें कि 26 अक्टूबर को अग्रवाल कॉलेज से परीक्षा देकर बाहर निकली अपना घर सोसायटी निवासी निकिता तोमर की अपहरण में विफल होने पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में तौसीफ, उसके दोस्त रेहान और हथियार उपलब्ध करवाने वाले अजरू नीमका जेल में बंद हैं।