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कलकत्ता हाई कोर्ट से टीएमसी (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत
Kolkata…
कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया है।
दरअसल, कलकत्ता हाई कोर्ट का यह फैसला चुनाव रैलियों के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में आया है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पुलिस टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 31 जुलाई तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करे।
कोर्ट ने क्या कहा? न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने अंतरिम आदेश सुनाते हुए कहा, “प्रस्तुत किए गए पक्षों पर विचार करने और कथित अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय का यह मानना है कि याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता के अधिकार बीएनएसएस (BNSS) की धारा 35(3) के तहत संरक्षित हैं। इस स्तर पर न्यायालय पुलिस को निर्देश देता है कि वह 31 जुलाई तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करे।”