आरक्षित वर्ग के अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को बाहर करना असंवैधानिक: हाई कोर्ट 

Bueauro,

आरक्षित वर्ग के अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को बाहर करना असंवैधानिक: हाई कोर्ट 

हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि यदि कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से अधिक अंक लाने बावजूद मुख्य परीक्षा में शामिल होने से मात्र इस आधार पर वंचित कर दिया जाता है कि वह आरक्षित वर्ग के कट ऑफ में नहीं आ सका, तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) का उल्लंघन होगा।

इन टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा विज्ञापन की संबंधित शर्त तथा राज्य लोक सेवा आयोग के नौ जनवरी 2020 के कार्यालय आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 26 में को होगी।

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