औद्योगिक और व्यावसायिक संपत्तियों को दान करने के लिए परिजनों के बीच होने वाली गिफ्ट डीड ₹5000 के स्टांप और एक प्रतिशत शुल्क पर करने की सुविधा

ब्यूरो,

औद्योगिक और व्यावसायिक संपत्तियों को दान करने के लिए परिजनों के बीच होने वाली गिफ्ट डीड ₹5000 के स्टांप और एक प्रतिशत शुल्क पर करने की सुविधा

 

लखनऊ: राज्य सरकार ने औद्योगिक और व्यावसायिक संपत्तियों को दान करने के लिए परिजनों के बीच होने वाली गिफ्ट डीड ₹5000 के स्टांप और एक प्रतिशत शुल्क पर करने की सुविधा दे दी है। एक बार गिफ्ट डीड में रजिस्ट्री हुई संपत्ति 5 साल तक दूसरे के नाम पर दान नहीं की जा सकेगी प्रमुख सचिव स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन अमित गुप्ता ने शुक्रवार को इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी।

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