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हिमाचल: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार एक युवक को सात महीने बाद जमानत
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार एक युवक को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सात महीने बाद जमानत दे दी है. अदालत ने साफ कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी खत्म करने की इच्छा जताना देशद्रोह नहीं हो सकता. कोर्ट के मुताबिक, किसी भी मामले में ‘इरादा’ सबसे अहम होता है.
अदालत ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता खत्म करने की इच्छा जताना या शांति की बात करना देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता. जस्टिस राकेश कैंथला की सिंगल बेंच ने अभिषेक सिंह भारद्वाज को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की. अभिषेक को 28 मई 2025 को कांगड़ा जिले के देहरा थाने में दर्ज FIR के आधार पर गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई थी.