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पुलिस को FIR दर्ज करने के लिए सूचना की सत्यता की जांच करने की आवश्यकता नहीं : SC
New Delhi…
FIR दर्ज करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी !
पुलिस को FIR दर्ज करने के लिए सूचना की सत्यता की जांच करने की आवश्यकता नहीं : SC.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पुलिस को FIR दर्ज करने से पहले सूचना की सत्यता की जांच करने की आवश्यकता नहीं है. किसी भी संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलने पर तुरंत FIR दर्ज करना अनिवार्य है…