आलोक वर्मा, जौनपुर ब्यूरो,

बहुचर्चित हत्याकांड में भाजपा नेता विजय विद्यार्थी समेत सहित दो हत्यारोपियों को आजीवन कारावास
25 वर्ष पूर्व जनार्दन सिंह की गोली मारकर हुई थी हत्या
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) रणजीत कुमार की अदालत ने 25 वर्ष पहले गोली मारकर हत्या करने के दो आरोपियों को आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा अनिरुद्ध सिंह निवासी ग्राम उड़ली थाना सराय ख्वाजा ने मुकदमा दर्ज करवाया कि आज से 4 दिन पहले उसके भतीजे देवेंद्र कुमार सिंह को अजय कुमार सिंह ने धमकी दिया था कि मेरे काम में दखल दोगे तो जान से मार दूंगा। इसके बाद वादी ने पंचायत बुलाई। पंचायत की सूचना पर आरोपी गण नाराज हो गए और दिनांक 30 अक्टूबर सन 2000 को जब वादी के भाई जनार्दन सिंह व भतीजा देवेंद्र सिंह के बाजार से वापस लौटते समय शाम 4:30 बजे इटौरी बाजार के पास सोनिकपुर गांव निवासी सगे भाई अजय कुमार सिंह व विजय कुमार सिंह तथा एक अन्य प्रमोद सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटनास्थल पर लोगों के एकत्रित होने पर उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए एक ही मोटरसाइकिल से तीनों आरोपी भाग गए, दूसरी मोटर मोटरसाइकिल घटनास्थल पर छोड़ दिए।
पुलिस ने विवेचना करके तीनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने विजय कुमार सिंह विद्यार्थी व प्रमोद कुमार सिंह को हत्या के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। ज्ञात हो कि इस मामले के एक अन्य आरोपी अजय कुमार सिंह को पहले ही आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है।