69 हज़ार शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगायी.
कोर्ट ने मामला एक्सपर्ट कमेटी को भेजने को कहा
आज हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने कोर्ट नम्बर 26 में केस नंबर 8063/2020, अमिता त्रिपाठी व अन्य पर फैसला सुनाते हुए भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। यूजीसी के चेयरमैन को पत्र लिखकर सारे विवादित प्रश्नों पर एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाएगा।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी । यह योगी सरकार को तगड़ा झटका है। सरकार नियुक्तियां पूरी करने में बहुत तत्परता दिखा रही थी। सरकार का मानना था कि इस कोरोना काल मे जल्द नियुक्तियां होने पर अनेकों अभ्यार्थियों को बहुत राहत मिलेगी।
यह आदेश जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने दर्जनों याचियों की पेटिशन्स पर एक साथ सुनवारी करके पारित किया। कोर्ट ने 1 जून को अपना आदेश सुरक्षित किया था जिसे आज सुनाया।
याचियों ने घोषित रिजल्ट में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर प्रश्न उठाया था।
कोर्ट ने याचियों को विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। आपत्तियों को सरकार यूजीसी को प्रेषित करेगी व यूजीसी आपत्तियों का निस्तारण करेगी। अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह एवं अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता रणविजय सिंह ने पक्ष रखा था जबकि विभिन्न याचियों की ओर से वरिस्ठ अधिवक्ता एल पी मिश्र, एच जी एस परिहार, सुदीप सेठ आदि ने पक्ष रखा।