अधिवक्ता की मृत्यु पर 22 लाख रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश

आलोक वर्मा, जौनपुर ब्यूरो,

अधिवक्ता की मृत्यु पर 22 लाख रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश
2 वर्ष पहले कोर्ट आते समय ट्रक से दुर्घटना में हुई थी मौत

जौनपुर। दीवानी न्यायालय के युवा अधिवक्ता कमलेश बिंद की 2 वर्ष पूर्व सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मामले में ट्रिब्यूनल जज भूदेव गौतम ने दुर्घटना करने वाले ट्रक की बीमा कंपनी को आदेश दिया कि याचीगण को मय ब्याज 22 लाख रुपए क्षतिपूर्ति 2 माह के भीतर अदा करें।

बता दें कि अधिवक्ता कमलेश (37 वर्ष) 25 नवंबर 2021 को घर से दीवानी न्यायालय आ रहे थे। सिपाह के पास सुबह 9:30 बजे तेजी व लापरवाहीपूर्वक आ रहे ट्रक ने उन्हें टक्कर मारकर कुचल दिया जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। ट्रक चालक पर प्राथमिकी दर्ज हुई। अधिवक्ता की पत्नी संपत्ति, बच्चे व माता-पिता ने अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव व बृजेश निषाद के माध्यम से दुर्घटना करने वाले ट्रक के मालिक, चालक व बीमा कंपनी के खिलाफ याचिका दाखिल किया। गवाहों के बयान दर्ज हुए। अधिवक्ता के वकालत के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल किए गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद ट्रक चालक की उपेक्षा पाते हुए बीमा कंपनी को आदेश दिया कि याचीगण को क्षतिपूर्ति अदा करें।

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