युवतियों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने का निर्णय: हिमाचल सरकार

ब्यूरो,

हिमाचल, शिमला…

हिमाचल सरकार ने युवतियों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने का निर्णय किया है. राज्य कैबिनेट के इस निर्णय को स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.

बता दें कि केंद्र सरकार ने भी युवतियों के विवाह का न्यूनतम आयु 18 से बढ़ा कर 21 वर्ष करने का निर्णय किया है जिसका विधेयक दिसंबर 2021 में लोक सभा में पेश किया गया था. फ़िलहाल यह संसदीय समिति के समक्ष विचाराधीन है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल क़िले से बेटियों के विवाह की उम्र 21 वर्ष करने की बात कही थी.

भारत में अभी युवाओं के विवाह की न्यूनतम उम्र 21 तथा युवतियों की 18 वर्ष है…

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