ब्यूरो,
राजधानी लखनऊ में क्रिसमस और नए साल से पहले धारा-144 लागू कर दी गई है। यह क्रिसमस से एक दिन पहले 24 जनवरी से नए साल के अगले दिन यानी 2 जनवरी तक लागू रहेगी। शहर में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करना जरूरी होगा। इस दौरान शहर के सभी बार, मॉल, रेस्ट्रां, होटलों के लिए खास एडवाइजरी जारी की गई है। इनमें निर्धारित संख्या से अधिक लोगों को प्रवेश देने पर पाबंदी लगा दी गई है।
आदेश में संचालक और प्रबन्धकों की जिम्मेदारी तय की गई है। यह लोग इससे संबंधित नोटिस भवन परिसर के बाहर लगवायेंगे और व्यवस्था को बनाये रखने के जिम्मेदार होंगे। पुलिस कमिश्नरेट में अपने सभी पुलिस उपायुक्त और जोन्स को निर्देश देते हुए कहा है कि वह सम्बन्धित लोगों के साथ गोष्ठी आयोजित करके दिये गये आदेशों से संबंधित लोगों को अवगत कराएं।
कहा गया है कि जिन जगहों पर कार्यक्रम होना है उन परिसरों में निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश न दिया जाए। कार्यक्रम चाहे अंदर हाल में हो या खुले मैदान में हो उसकी एक क्षमता तय की जाए और उस क्षमता से अधिक लोगों को कार्यक्रम में एंट्री ना देने के लिए भी लोगों को आदेशित किया है। इसके अलावा होटल, मॉल, बार, रेस्टोरेन्ट, सार्वजनिक स्थल आदि जगहों पर आयोजकों और प्रबंधकों को उत्तरदायित्व दिया है कि वे अपने स्थान पर लाउडस्पीकर्स की ध्वनि तीव्रता को निर्धारित मानकों के अन्तर्गत ही बजाएं। जिससे आम नागरिकों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े।
बार संचालको के लिए आदेश जारी किया है कि जिन्हे भी स्थायी या अस्थायी लाइसेन्स जारी किया गया है वे सभी लोग लाइसेन्स की शर्तों का पालन करें और किसी भी दशा में निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक बार का संचालन नहीं करें। इसके साथ ही अगर इसका उल्लंघन हुआ तो सम्बन्धित के खिलाफ धारा 144 के उलंघन में कार्रवाई की जाएगी।