संशोधित आदेश: उत्तर प्रदेश में 27 अप्रैल तक न्यायालय बन्द रहेंगे

उत्तर प्रदेश में 27 अप्रैल तक न्यायालय बन्द रहेंगे
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्टार जनरल अजय कुमार श्रीवास्तव ने संशोधित आदेश जारी करते हुए जानकारी दी है कि अब 27 अप्रैल 2020 तक उत्तर प्रदेश में स्थित सभी न्यायालय बन्द रहेंगे। इसके पूर्व 18 अप्रैल को जारी आदेश में कहा गया था कि सभी न्यायालय 20 अप्रैल से पूर्व की भांति कार्य करेंगे। इस अवधि में भारत सरकार द्वारा 16 अप्रैल एवं 17 अप्रैल 2020 को दिए गए दिशा निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया था।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने बताया कि यह आदेश उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित सभी कमर्शियल कोर्ट, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटेलमेंट अथॉरिटी समेत सभी न्यायालयों पर लागू होगा।

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