प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्टार जनरल ने घोषणा की है कि 20 अप्रैल 2020 से उत्तर प्रदेश में स्थित सभी न्यायालय खुलेंगे तथा पूर्व की भांति कार्य करेंगे। इस अवधि में भारत सरकार द्वारा 16 अप्रैल एवं 17 अप्रैल 2020 को दिए गए दिशा निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने बताया है कि 20 अप्रैल से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित सभी कमर्शियल कोर्ट, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटेलमेंट अथॉरिटी समेत सभी न्यायालय खुलेंगे। जिन न्यायालय के कर्मचारी प्रतिबंधित क्षेत्र में रहते हैं उन्हें कार्यालय न आने की छूट प्राप्त रहेगी। इसी प्रकार, जो न्यायालय परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र में आता होगा, वहां पर न्यायालय कार्य नहीं होगा। वह बंद रहेंगे।
यह निर्णय कोविड 19 से बचाव हेतु बनाई गई कमेटी के द्वारा लिया गया है।
यह सूचना सभी पक्षकारों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, जिसमें प्रमुख रुप से वकील एवं वादकारी आदि शामिल है किंतु यह नहीं बताया गया है कि वकीलों को और वादकारियों को न्यायालय कार्य में सम्मिलित होने के लिए लॉकडाउन से कोई छूट दिया जाएगा।