ब्यूरो,
राजधानी दिल्ली में अब चालान नहीं भरने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ाने की तैयारी है। ऐसे वाहन मालिक जिनके चालान लंबित हैं या जिन्होंने चालान लंबे समय से नहीं भरे हैं उन्हें पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (पीयूसीसी) और परमिट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं दिए जाएंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पास यह प्रस्ताव भेजा था। अब दिल्ली सरकार के पास मोटर वाहन नियम में संशोधन के लिए प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया है।
जानकारी के मुताबिक, प्रस्ताव में ऐसे व्यावसायिक वाहन चालकों के स्वास्थ्य संबंधी सर्टिफिकेट देने पर भी रोक लगाने की मांग है, जिन्होंने चालान नहीं भरे हों। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक हर वर्ष बड़ी संख्या में वाहन मालिक चालान नहीं भरते हैं। इसे देखते हुए नियमों में सख्ती बरतने का निर्णय लिया गया है।
वर्ष 2021 के आंकड़ों पर गौर करें तो कुल किए चालान में से केवल 10 फीसदी ने ही चालान भरे हैं। बाकी चालान लंबित हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक पिछले वर्ष कुल 50,91,592 नोटिस एसएमएस, पोस्ट के माध्यम से रेड लाइट जंपिंग, ओवर स्पीडिंग, स्टॉप लाइन आदि के चालान किए गए। इनमें से केवल 5,71,479 वाहन मालिकों ने ही चालान भरे।
-पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के समय मोबाइल नंबर का लिंकेज
-पीयूसीसी प्राप्त करते समय मोबाइल नंबर देने की अनिवार्यता
-इलेक्ट्रॉनिक रूप में चालान जारी करने और भुगतान करने की प्रक्रिया
-जारी चालान के संबंध में अधिकृत पुलिस अधिकारी उल्लंघन करने वाले को रोक सकता है
-यदि तय समयावधि के बाद चालान नहीं भरा तो उस व्यक्ति का लाइसेंस नवीनीकरण या वाहन पंजीकरण नहीं किया जाए
चालान गलत आने, चालान भरने के बाद भी ऑनलाइन नहीं हटने या चालान संबंधी किसी भी शिकायत के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मेल एड्रेस tirlvddtp@gmail.com, delhitrafficpolice.nic.in पर अपने वाहन और चालान नंबर समेत पूरी डिटेल के साथ मेल कर सकते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की चौबीस घंटे चलने वाली हेल्पलाइन नंबरों 1095 और 011-25844447/25844444/23914049 पर भी संपर्क कर सकते हैं
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वर्ष 2019 में अगस्त से अक्तूबर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर हुए करीब 1.5 लाख चालान वापस लेने की घोषणा की थी। इन्हें इसलिए वापस लिया जाना तय हुआ था क्योंकि एनएच 24 पर दिल्ली की सीमा में गाजीपुर से निजामुद्दीन कट तक लोक निर्माण विभाग ने 70 किमी प्रति घंटा के बोर्ड लगाए थे और वाहन मालिकों के 60 किमी प्रति घंटा पर ही चालान किए जा रहे थे। लेकिन ये चालान अबतक रद्द नहीं हुए हैं। लोगों की आरसी पर यह अब भी ऑनलाइन देखे जा सकते हैं।
वाहन चालक संदीप कुमार के मुताबिक उनकी कार पर 60 चालान हैं। यह चालान एनएच 24 समेत अन्य जगहों के हैं। जो अबतक रद्द नहीं किए गए हैं। यह एम परिवहन ऐप पर अब भी आरसी पर चढ़े दिखते हैं, जिससे वह कार किसी को बेच नहीं सकते। कार ट्रांसफर नहीं कर सकते। रास्ते में पुलिस पकड़ ले तो तंग करती है। उनकी मांग है कि ट्रैफिक पुलिस इन्हें रद्द करे। दो साल से इसका इंतजार है।
ईस्ट गुरु अंगद नगर निवासी राजेंद्र पाल सिंह के मुताबिक 25 फरवरी को सी बाजार में शाम 5.12 बजे उनकी बाइक का तेज गति में चलाने का चालान उन्हें प्राप्त हुआ है। लेकिन, उनका दावा है कि जो समय चालान में दर्शाया गया है उस समय बाइक उनके घर पर थी। इसी तरह दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पास हर दिन करीब 30 से अधिक शिकायतें गलत नंबर के चालान की, नंबर ठीक से नहीं दिखने की आती हैं। इससे लोगों को परेशानी होती है।
दिल्ली पुलिस के उपायुक्त प्रवक्ता सुमन नलवा ने कहा, ‘चालान रद्द होने के बारे में ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों से पूरी जानकारी लेकर इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। लोग चालान संबंधी परेशानियों को लेकर ट्रैफिक पुलिस को मेल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत और जानकारी ले सकते हैं।