पटना में रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकते हैं। डीएम कुमार रवि ने यह आदेश जारी किया है। रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की छूट रोजाना दी गई है। वहीं, किताबों की दुकान भी तीन दिन खुल सकती हैं। डीएम कुमार रवि ने बताया कि गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देश के तहत छूट दी गई है। अकेले रह रहे लोगों को भोजन की दिक्कत हो रही थी। रेस्टोरेंट का भोजन घरों तक पहुंचाने के दौरान नियमों का पालन करना होगा। रेस्टोरेंट सेनेटाइज करने होंगे। डिलीवरी ब्वॉय के पास मास्क और सेनेटाइजर भी जरूरी है।
वहीं, किताबों की दुकान पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। दुकानदार और ग्राहक दोनों को मास्क लगाना होगा। दुकान पर भीड़ न हो इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। ग्राहक को सामान लेने के पहले हाथ को सेनेटाइज करना होगा। इसके लिए दुकानदार को सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। डीएम ने बताया कि जिन प्रतिष्ठानों को खोलने का निर्देश दिया गया है उनके संचालकों को नियम का पालन करना होगा। यह देखना होगा कि किसी भी हालत में दुकानों पर भीड़ न लगे।