मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने कोरोना महामारी के बीच सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए चुनावी रैलियों में 100 से अधिक लोगों को शामिल करने वाली किसी भी राजनीतिक रैली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी है।
ग्वालियर पीठ के न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने अधिवक्ता आशीष प्रताप द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया। कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी राजनीतिक दल द्वारा इस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है, तो कोई भी व्यक्ति सबूत के रूप में फोटो ले सकता है और पास के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकता है।
चुनाव आयोग ने हाल ही में बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा करने के बाद, राजनीतिक प्रचार और मतदान के बीच कोविड-19 मानदंडों का पालन करने पर जोर दिया था। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए सामान्य दिशानिर्देशों में मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करना और हैंड सैनिटाइजर और साबुन के प्रावधान के साथ मतदान के लिए बड़े हॉल का उपयोग करना शामिल है।