डाकघरों में पेंशनधारकों की भीड़ खत्म करने को ऑड-ईवन नियम लागू

डाकघरों में पेंशनधारकों की भीड़ खत्म करने को ऑड-ईवन नियम लागू

कोरोना के खतरे के बीच डाकघरों में पेंशन लेने वालों की भीड़ को कम करने के लिए डाक विभाग ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। पेंशन वितरण के लिए डाकघरों में अब ऑड-ईवन नियम लागू कर दिया गया है, जिससे कि पेंशन लेने के लिए डाकघरों में सुबह से लगनी वाली लंबी कतारों को कम किया जा सके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लोग संक्रमण की चपेट में आने से भी बच सकें।

अधिकारियों ने बताया कि यह नियम केवल कोरोना काल तक लागू रहेगा। उनके मुताबिक, जिन खाताधारकों के खाते का अंतिम नंबर ईवन है उन्हें ईवन नंबर वाली तारीख पर पेंशन दी जाएगी। वहीं जिन खाताधारकों के खाते का अंतिम नंबर ऑड हैं, उन्हें पेंशन ऑड नंबर वाली तारीख पर वितरित की जाएगी। इससे डाकघर में अनावश्यक भीड़ कम होगी। इस नियम को उप-डाकघरों पर भी लागू किया गया है। वहां भी इसी प्रकार कर्मचारियों को पेंशन का वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं जिससे कि डाकघरों में आने वाले लोगों में कोरोना का संक्रमण फैलने के खतरे को कम किया जा सके।

समाज कल्याण विभाग की ओर से 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। इसके अलावा विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और बेसहारा बच्चों के लिए भी पेंशन देने की सरकार की योजना है। ये पेंशन सरकार की ओर से लाभार्थियों को डाकघर के जरिये ही वितरित की जाती हैं। प्रत्येक माह के अंत में पेंशन वितरण का सिलसिला डाकघरों में शुरू हो जाता है। महीने के अंतिम दिनों से अगले माह की शुरुआत के दिनों तक डाकघरों में पेंशन लेने वालों का तांता लगा रहता है। लाभार्थी सुबह से ही पेंशन लेने के लिए डाकघरों में लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। कोरोना काल में भी डाकघरों में पेंशन लेने वालों की कतारें अब भी देखी जा सकती हैं। 

महिलाओं व पुरुष खाताधारकों के लिए सदर बाजार के मुख्य डाकघर में अलग-अलग काउंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा मुख्य डाकघर सहित उप डाकघरों में भी टोकन व्यवस्था लागू की गई है। टोकन लेने के बाद ही लाभार्थियों को डाकघर में प्रवेश दिया जाता है। वहीं काउंटर पर भी टोकन नंबर के अनुसार ही लाभार्थियों को पेंशन का वितरण किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि डाकघर के अंदर भी काउंटर पर भीड़ न लगे इसके लिए एक बार में पांच लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी जाती है। वह लोग अपनी पेंशन लेकर बाहर आते हैं, तभी अगले पांच लोगों को अंदर भेजा जाता है।

जिन लाभार्थियों के खाते नंबर का अंतिम अंक ऑड है, वह 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 व 29 तारीख को अपनी पेंशन ले सकते हैं। वहीं जिन खाता धारकों का खाते का अंतिम अंक ईवन है, वह 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 व 30 तारीख को अपनी पेंशन ले सकते हैं।  

कोरोना के चलते भीड़ को कम करने के लिए डाकघर में ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू किया गया है। खाते के अंतिम अंक के अनुसार उस तारीख पर लाभार्थियों को पेंशन वितरित की जाती है। महिलाओं व पुरुषों के लिए अलग-अलग काउंटर भी बनाए हैं।” -अशोक कुमार गर्ग, पोस्टमास्टर, सदर बाजार डाकघर 

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