लाकडाउन में दुकानें खोलने की मिली छूट
गृह मंत्रालय ने जारी किया एडवाइजरी
नई दिल्ली। लोगों को चौंकाते हुए गृह मंत्रालय भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए लाकडाउन अवधि में शर्तों के साथ दुकानें खोलने की छूट दे दी है।शनिवार से गैर जरूरी सामानों की दुकानें भी खोलने की छूट रहेगी। इसे क्रियान्वित करने का अंतिम आदेश सम्बन्धित राज्य सरकार करेंगी।
गृह मंत्रालय के जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि शॉपिंग मॉल एवं उसमे स्थित दुकान नहीं खुलेंगे। दुकानों में 50 फीसदी स्टाफ को ही काम करने की छूट रहेगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क अनिवार्य लगाना अनिवार्य होगा।
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुए एडवाइजरी के मुताबिक केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है जो नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हों. लेकिन इस इजाजत के साथ गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं।
शर्तों के मुताबिक सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनीं चाहिए. दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा. स्टाफ द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपायों का भी पालना करना होगा।