शस्त्र लाइसेंस का रिनीवल 3 की जगह 5 साल का होगा

Dr. S.K. Srivastava

लखनऊ। शस्त्र लाइसेंस का रिनीवल 5 साल का होगा। आज से असलहे का रिनीवल 3 की जगह 5 साल का होगा। शस्त्र रखने वाले जमा करेंगे 5 साल की फ़ीस, 30 जून 2020 तक UIN नम्बर शस्त्र पर लेना जरूरी होगा। 1 जुलाई 2020 से बिना UIN के असलहा अवैध घोषित।
दो से अधिक शस्त्र नहीं रख सकेंगे राजधानी के लाइसेंसधारक।

दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस रखने वालों को एक लाइसेंस करना होगा सरेंडर।
किसी अन्य शस्त्र लाइसेंसधारक, आर्म्स डीलर या थाने के माल खाने में जमा कराना होगा तीसरा लाइसेंस।
आधिकारिक तौर पर लाइसेंस जमा न करने पर तीसरा लाइसेंस माना जाएगा निरस्त।
शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण को भी 3 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया।
गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार लखनऊ मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश।

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