Aadarsh Kumar Mishra
वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए बढ़ाया गया ग्राम गौरा तथा ग्राम गौरा के आस-पास के मजरे कैलाश खेड़ा, नया खेड़ा, दरियापुर, दर्शन खेड़ा को सील रखने का आदेशः
उन्नाव जिला मजिस्ट्रेट श्री रवीन्द्र कुमार ने बताया कि कार्यालय के आदेश संख्या-1074/बीस-जे0ए0-कोविड-19/2020 दिनांक 02 जून 2020 द्वारा ग्राम गौरा तथा ग्राम गौरा के आस-पास के मजरे कैलाश खेड़ा, नया खेड़ा, दरियापुर, दर्शन खेड़ा को सम्मिलित करते हुये दिनांक 02 जून 2020 को पूर्वान्ह 10ः00 बजे से दिनांक 16 जून 2020 को मध्यान्ह 12ः00 बजे तक अस्थायी का आदेश पारित किये गये थे। उक्त आदेश को वर्तमान परिस्थिति के दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 23 जून 2020 मध्यान्ह 12ः00 बजे तक बढाये जाने का आदेश देता हॅू। उक्त अवधि में उपरोक्त क्षेत्र में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने आवास में ही रहेंगे। आदेश का उल्लघंन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15 (पन्द्रह) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या-45, सन 1850) धारा-188 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया समझा जायेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा किसी अपरिहार्य स्थिति में उक्त अधिसूचित क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति चिकित्सा विभाग के कन्ट्रोल रूम नम्बर-0515-2840512 अथवा इन्ट्रीगेटेड राहत कन्ट्रोल रूम नं0-0515-2820707 अथवा डा0 आशुतोष कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी उन्नाव (8005192700) से सम्पर्क कर सकते है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा इस क्षेत्र के अन्र्तगत कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये पूर्व में नामित मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी प्रतिबन्धात्मक अवधि तक क्षेत्र में रहकर कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखेंगे तथा अदेशों का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों पर कठोरतम कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।