​हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद ITI कर्मी को कलेक्ट्रेट से किया संबद्ध, अवहेलना की आशंका

Alok Verma, Jaunpur Bueauro,

​हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद ITI कर्मी को कलेक्ट्रेट से किया संबद्ध, अवहेलना की आशंका

जौनपुर। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) सिद्दीकपुर में कार्यरत वरिष्ठ सहायक सुनील कुमार को जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर स्थित निर्वाचन कार्यालय में सम्बद्ध किए जाने का मामला गहराता जा रहा है। हाईकोर्ट से स्थानांतरण पर मिले स्टे ऑर्डर के बावजूद किए गए इस सम्बद्धीकरण को लेकर प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं तेज़ हैं।
​प्राप्त जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट इलाहाबाद में योजित याचिका (WRIT – A No. 9897 of 2025) पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने सुनील कुमार के स्थानांतरण व कार्यमुक्ति पर स्थगन (Stay) आदेश जारी किया था। कोर्ट ने कर्मचारी के मूल संस्थान ITI सिद्दीकपुर में शांतिपूर्ण कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप न करने के निर्देश दिए थे।
​इसके बावजूद, गत 18 जुलाई 2026 को जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी जौनपुर द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों और मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य का हवाला देते हुए सुनील कुमार को “अग्रिम आदेशों तक” जिला निर्वाचन कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया। इसी क्रम में 21 जुलाई को ITI प्रधानाचार्य द्वारा उन्हें कार्यमुक्त भी कर दिया गया।
​आदेश में “अग्रिम आदेशों तक” (अनिश्चितकालीन) सम्बद्धीकरण लिखे जाने के कारण पीड़ित कर्मचारी ने इसे हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के प्रभाव को निष्प्रभावी करने का प्रयास बताया है। पीड़ित ने जिलाधिकारी को प्रत्यावेदन भेजकर सम्बद्धीकरण की अवधि को निश्चित करने अथवा मूल पद पर वापस भेजने का अनुरोध किया है, ताकि कोर्ट के आदेश का मंतव्य प्रभावित न हो। वहीं, मामले को लेकर हाईकोर्ट में पूरक शपथ पत्र दाखिल करने की तैयारी भी की जा रही है।

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