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पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को राहत देने वाला दिल्ली हाईकोर्ट के फैसला सुप्रीम कोर्ट से रद्द
दिल्ली। उन्नाव में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को राहत देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है।
हाईकोर्ट ने सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए जमानत दी थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने मामला दोबारा सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट को भेजते हुए नए सिरे से विचार करने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा है कि सेंगर की दोषसिद्धि और उम्रकैद के खिलाफ दाखिल मुख्य याचिका पर दो महीने के भीतर फैसला करने का प्रयास किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर मुख्य याचिका पर जल्द फैसला संभव न हो, तो समर वेकेशन से पहले सजा निलंबन वाली अर्जी पर आदेश पारित किया जाए।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है और हाईकोर्ट स्वतंत्र रूप से सुनवाई कर सकता है।