Alok Verma, Jaunpur Bueauro,
सहारा ग्रुप के उप प्रबंधक ओ पी श्रीवास्तव को नहीं मिली जमानत
कोलकाता। सहारा ग्रुप में नंबर दो के अधिकारी एवं कंपनी के उप प्रबंध कार्यकर्ता ओपी श्रीवास्तव को फिलहाल जमानत नहीं मिली है। कोलकाता के पीएमएलए कोर्ट में 17 दिसंबर को ओपी श्रीवास्तव और अनिल अब्राहम की तरफ से जमानत की याचिका लगायी थी जिसे पीएमएलए कोर्ट ने खारिज करके अगली सुनवाई की तिथि 22 दिसंबर निर्धारित कर दी।
सहारा ग्रुप के इन दो वरिष्ठ अधिकारियों के लिए दिल्ली से वकीलों की पूरी फौज आई थी। कोर्ट वकीलों से खचाखच भरा था। ईडी की तरफ से पेश वकील ने तथ्यों के साथ कोर्ट में इन दोनों अधिकारियों की जमानत का भरपूर विरोध किया। इसके अलावा एक एनजीओ की तरफ की तरफ से पेश अधिवक्ता ने भी इन दोनों अधिकारियों की जमानत का विरोध किया। जिस पर सहारा की तरफ से पेश अधिवक्ताओं ने आपत्ति दाखिल की और जमानत देने के पक्ष में अपने तर्क रखे।
सहारा की तरफ पेश वकीलो ने हर हाल में जज से जमानत स्वीकार करने का अनुरोध किया। कोर्ट में बहस के दौरान एक समय ऐसा भी आया, जब सहारा के वकीलों की फौज ने ईडी की तरफ से पेश वकील का बहस के दौरान टीका टिप्पणी करते हुए विरोध किया तो जज को हस्तक्षेप करना पड़ा और तब जाकर मामला शांत हुआ। जज ने सहारा के अधिवक्ताओं को नसीहत देते हुए कहा जब आधा घंटा कोर्ट ने आपको सुना तो 15 मिनट यदि ईडी के वकील को सुन रह हूं तो इसमें आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है।
दोनों पक्षों की सुनने के बाद वह पीएमएलए कोर्ट के जज ने जमानत के लिए अगली सुनवाई की थी 22 दिसंबर निर्धारित कर दी।