ब्यूरो,
स्वास्थ्य चिकित्सा और बीमा सम्बन्धित बिलों पर जीएसटी की देयता में भारी कमी
केंद्रीय GST के 6 सदस्यों वाले मंत्रियों के समूह GOM ने स्वास्थ्य चिकित्सा और बीमा सम्बन्धित बिलों पर जीएसटी की देयता में भारी कमी कर दी है, बिहार के डिप्टी सीएम और यूपी के वित्त मंत्री के समूह ने चिकित्सा इलाज संबन्धित जीएसटी कर भुगतान के चार के बजाय दो स्लेव 5% और 18% को अधिकृत किया गया है और 12/28 % के जीएसटी स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। जीएसटी बोर्ड के अनुसार 12% के स्लेव वाले 5% जीएसटी भुगतान की देयता होगी और 28% स्लेब वाले अधिकतम 18% स्लेब में जीएसटी कर का भुगतान करेंगे।